Saturday, May 26, 2012

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सीनियरिटी लिस्ट तैयार, अब प्रमोशन उलझा

प्रमोशन का इंतजार कर रहे विधानसभा सचिवालय कर्मचारियों को अब ज्यादा इंतजार बर्दाश्त नहीं है। इन्होंने सचिवालय पर दवाब बनाना शुरू कर दिया है, वहीं सचिवालय यह तय नहीं कर पा रहा है कि प्रमोशन में आरक्षण को महत्व दिया जाए या फिर वरिष्ठता को।
विधानसभा सचिवालय अधिकारी-कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची के लिए लम्बे समय से मशक्कत कर रहा था, अब यह मशक्कत पूरी हो चुकी है। अब इसका अंतिम प्रकाशन होना है। वरिष्ठता सूची के प्रकाशन के बाद प्रमोशन की तैयारी है। सचिवालय में जिस गति से काम चल रहा था, उससे यहां के अधिकारी-कर्मचारी आश्वस्त थे कि कि प्रमोशन का इंतजार जल्द समाप्त होगा, लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए उन्हें लग रहा है कि अब यह इंतजार और लम्बा होगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि आरक्षण मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीमकोर्ट ने मोहर लगाते हुए प्रमोशन में वरिष्ठता को महत्व दिए जाने की बात कही है। यानी प्रमोशन में आरक्षण न देने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं। कोर्ट के इसी आदेश ने सचिवालय की परेशानी बढ़ा दी है। स्थिति यह है कि सचिवालय अपने स्तर पर कोई निर्णय नहीं ले रहा है। सचिवालय को अब राज्य सरकार के आदेश का इंजतार है। जबकि सरकार ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है।
ऐसा होता रहा है -
विधानसभा सचिवालय ने प्रमोशन के मामले में स्पीकर से अनुमोदन चाहते हुए तर्क दिया था कि चूंकि यहां अमला कम है, काम की अधिकता है इसलिए आरक्षित वर्ग के उम्मीदर न होने पर अन्य वर्ग के लोगों को प्रमोशन देकर रिक्त पदों की पूर्ति कर ली जाए। जब आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार होंगे तो उन्हें प्राथमिकता से मौका देते हुए आरक्षण की पूर्ति कर ली जाएगी। पूर्व में यह होता भी रहा है, सरकार का यह नियम भी है, लेकिन स्पीकर ने इस प्रस्ताव को अमान्य कर दिया।
एक हफ्ते से पीएस के यहां फाइल -
अधिकारी-कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची की फाइल विधानसभा प्रमुख सचिव के यहां एक हफ्ते से पड़ी है, लेकिन प्रमुख सचिव इसका अध्ययन नहीं कर पाए। वरिष्ठ सूची तैयार करने का कार्य पूरा होने की सूचना मिलते ही विधानसभा अधिकारी-कर्मचारियों ने अब वरिष्ठता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाकर प्रमोशन के लिए दवाब बनाना शुरू कर दिया है। तर्क है कि सचिवालय चाहे तो पुराने नियम के आधार माने या फिर कोर्ट के नए निर्देशों का पालन करते हुए प्रमोशन करे।

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