Friday, July 20, 2012

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पदोन्नति में जारी रहेगा आरक्षण

प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर मचे बवाल के बीच राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है आरक्षण जारी रहेगा। राज्य सरकार ने लोक सेवा आयोग को भी ऐसी ही जानकारी भेजी है। जिसमें आरक्षण जारी रखने की बात कही गई है।
भाजपा विधायक दीपक जोशी और ध्रुव नारायण सिंह को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए विधानसभा में लिखित उत्तर में बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की पीठ द्वारा अनेक राज्यों की याचिकाओं को एकजाई कर एम नागराज प्रकरण में 19 अक्टूबर 2006 को निर्णय पारित करते हुए निर्देश दिए हैं कि संबंधित राज्य को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करने से पूर्व पिछड़ापन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता, समग्र प्रशासनिक दक्षता प्रदर्शित होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया किआदिम जाति तथा अनुसंधान विकास संस्थान द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक आर्थिक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक पिछड़ापन की रिपोर्ट तैयार की गई। उन्होंने स्वीकार किया कि पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त किए जाने के मामले में विभिन्न संगठनों के मांग पत्र भी प्राप्त हुए हैं। इस विषय पर महाधिवक्ता की राय ली गई, महाधिवक्ता द्वारा दिए गए अभिमत के अनुसार लोक सेवा आयोग को पदोन्नति में आरक्षण जारी रखने को कहा गया। आयोग को यह पत्र 26 जून 2012 को लिखा गया है।

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